एलटीग्रेड में 2016 के आवेदकों को हाईकोर्ट ने दी आवेदन की छूट – जीजीआईसी में निकली हैं 10763 टीचर्स की रिक्तियां

इलाहाबाद। पीडीयू समाचार

भरत लाल गोयल, सीनियर एडीटर उप्र
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका के फैसले में 2016 के आवेदकों को भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की छूट प्रदान की है।


वर्तमान में राजकीय इंटरकालेज और राजकीय कन्या इंटरकालेजों में 10763 एलटीग्रेड अध्यापकों की वैकेंसी निकली हैं। जिनकी आवेदन की अंतिम तिथि 16 अप्रेल यानी आज है। भर्ती प्रक्रिया मंे बीएबीएड के साथ ऐसे युवाओं को आवेदन करने का मौका मिला था, जिनकी उम्र जुलाई 2018 में उम्र अधिकतम 40 वर्ष हो। इसको लेकर दिव्येश मिश्रा व 32 अन्य ने हाईकोर्ट में सरकार के फैसले के खिलाफ रिेट डाली। अधिवक्ता राकेश पाण्डेय बबुआ ने याचीगण का पक्ष रखा। कोर्ट ने पक्ष सुनने के बाद जस्टिस अश्वनी कुमार ने लोकसेवा आयोग को 2016 में आवेदन करने वाले याचियों को परीक्षा में शामिल करने का निर्देश दिया है और इस संबंध मंे सरकार से जबाव मांगा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह अनुमति याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी। बता दें कि सपा शासन में 2016 में यह भर्ती निरस्त कर दी गई थी और वर्तमान में उप्र लोकसेवा आयोग इसकी परीक्षा आयोजित करा रहा है। याचीगण का कहना था कि उन्होने 2016 में एलटीग्रेड में आवेदन किया था। सरकार ने बाद में इसभर्ती को निरस्त कर दिया। अब भर्ती नए सिरे से की जा रही है, लेकिन भर्ती में बैठने न देना उनके रोजगार पाने का हनन है। क्यांे िकइस भर्ती में पूर्व के 9342 पद भी शामिल हैं।

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