पीएफएमएस से ही होंगे भुगतान
अनदेखी पर नपेंगे प्रधान,सचिव
हरेकृष्ण गोयल
मांट। अब चालू वित्तीय वर्ष में ग्राम निधि प्रथम खाते से ग्राम प्रधान व सचिव कोई भी चेक नहीं काट सकेंगें। पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव ने इस तरह के आदेश जारी किए है।भुगतान सम्बन्धी कार्यों में ओर अधिक पार दर्शिता लाने के उद्देश्य से सरकार ने भुगतान सम्बन्धी पूरी प्रक्रिया को ही बदल दिया है। अब इस खाते से धन राशि का व्यय केवल पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम ( पी.एफ.एम.एस.) से किया जाएगा, जिला पंचायत राज अधिकारी डॉ. प्रीतम सिंह द्वारा इस सम्बंध में सभी ग्राम प्रधानों,सचिवों व सभी खण्ड विकास अधिकारियों को पत्र जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस प्रणाली के तहत सभी ग्राम प्रधानों व सचिवों के अलग अलग डिजिटल हस्ताक्षर ( डॉगल) होना जरूरी है। यदि किसी पंचायत में डिजिटल हस्ताक्षर का पंजीकरण नहीं है।तो उस पंचायत के खाते पर रोक लगा दी जाएगी।

मनमानी करने पर नपेंगे प्रधान, सचिव
नए निर्देश के मुताबिक इस प्रणाली को सख्ती से लागू कराये जाने की भी बात कही गयी है,यह प्रावधान भी किया गया है कि किसी ग्राम पंचायत में यदि कोई भी धनराशि इस प्रणाली के बगैर व्यय की जाती है,तो प्रधान व सचिव के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए पंचायत सचिवों को शासन द्वारा लैपटॉप भी दे दिए गए हैं और तत्काल प्रभाव से प्रणाली लागू करने के आदेश दिए गए हैं। प्रभारी बीडीओ देवी पूजन उपमन्यु ने बताया कि इस सम्बंध में पत्र प्राप्त हो गया है,भविष्य में सारे व्यय इसी प्रणाली से किये जायेगें।
सिंडिकेट बैंक में खुलेंगे ग्राम पंचायतों के खाते
अभी तक ग्राम पंचायतों के कुछ खाते आर्यावर्त बैंक में हैं,पर इस बैंक में नेट बैंकिंग की सुविधा न होने से नए भुगतान सिस्टम में परेशानी को देखते हुए हाल ही में कस्बा में खुली सिंडिकेट बैंक में इन खातों को खोला जाएगा,इसके लिए भी जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं।






