ऑवर लोड ट्रैक्टरों पर नियमानुसार किया गया जुर्माना

हरेकृष्ण गोयल
जॉइंट मजिस्ट्रेट ने कहा दो टूक

मांट। जॉइंट मजिस्ट्रेट अभिषेक गोयल ने कहा है कि ट्रैक्टरों में क्षमता से अधिक ईंटे ले जाते हुए पकड़े ट्रैक्टरों पर नियमानुसार ही जुर्माना आरोपित किया गया है।

किसानों से वार्ता करते श्री गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 1 सितम्बर से नया अधिनियम लागू किया गया है,उसी अधिनियम के तहत जुर्माने आरोपित किये गए हैं। उन्होंने कहा कि ओवरलोड वाहनों से सड़कों को भी नुकसान होता है,वहीं हादसों का भी भय बना रहता है।

लेखपालों की शिकायतों पर उन्होंने कहा कि किसी लेखपाल की कार्य प्रणाली की शिकायत मिलती है,तो निश्चित तौर पर जाँच करा कर कार्यवाही की जाएगी।उन्होंने किसानों को बताया कि उनके सामने एक लेखपाल की शिकायत आयी थी,उसके कार्य मे सुधार कराया जा रहा है।

सरकारी गाड़ियों के भी कागज चैक हों

वही  भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आम आदमी के वाहनों में जरा सी कमी होने पर उनके खिलाफ दंड आरोपित कर दिया जाता है,जब कि सरकारी विभागों की तमाम ऐसी गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं,जिनके पास कोई कागजात नहीं हैं,फिर उन पर यह नियम लागू क्यों नहीं होता।धरना प्रदर्शन के आखिर में किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने जॉइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा,इस दौरान ब्रजेश राघव,गजेंद्र सिंह,अशोक चौधरी,सोनू प्रधान,पप्पू बोहरे आदि मौजूद थे।

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