भरत लाल गोयल,

मथुरा। लोकसभा चुनावों को लेकर आयोग द्वारा लगाई गई आदर्श आचार संहिता, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद व केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा, 14 मार्च से 22 मार्च तक होली का त्यौहार होने के चलते जिला मजिस्ट्रेट सर्वज्ञ राम मिश्र ने धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद मथुरा की समस्त सीमा क्षेत्र में निम्नांकित निषेधाज्ञाएं एकपक्षीय रूप से पारित की हैंँ। ये 28 मई तक लागू रहेगी।






